Income Tax (आयकर) : भारत में हर कमाई पर टैक्स नहीं लगता। कई तरह की आय ऐसी होती हैं, जिन पर सरकार कोई टैक्स नहीं लगाती। आम लोग, नौकरीपेशा और व्यापारी सभी यह जानना चाहते हैं कि किस तरह की इनकम टैक्स-फ्री होती है। अगर आप भी अपनी कमाई पर टैक्स बचाना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। यहां हम उन 10 तरह की आय के बारे में विस्तार से बताएंगे जिन पर आपको एक रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता।
Income Tax : कृषि आय
अगर आपकी कमाई खेती-किसानी से होती है, तो आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यह सरकार द्वारा पूरी तरह से छूट प्राप्त आय है।
कृषि आय में क्या-क्या शामिल होता है?
- खेत से फसल की बिक्री से मिली आमदनी
- बागवानी से प्राप्त आय (जैसे आम, अमरूद, केला, आदि)
- खेत की जमीन को किराए पर देकर मिली कमाई
- पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन से हुई आय (यदि कृषि आधारित हो)
उदाहरण:
रामलाल जी उत्तर प्रदेश में किसान हैं और हर साल अपनी गेहूं और धान की फसल बेचकर 8 लाख रुपये कमाते हैं। उनकी इस पूरी कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता।
गिफ्ट और उत्तराधिकार में मिली संपत्ति
अगर आपको किसी करीबी रिश्तेदार से गिफ्ट के रूप में संपत्ति या धनराशि मिलती है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन, अगर यह गिफ्ट दोस्तों या अन्य व्यक्तियों से मिला है और 50,000 रुपये से ज्यादा का है, तो इसे आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा और टैक्स लगेगा।
कौन-कौन गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं?
- माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी या दादा-दादी से मिला गिफ्ट
- शादी के अवसर पर मिला गिफ्ट (किसी से भी)
- विरासत में मिली संपत्ति (जमीन, मकान, सोना आदि)
उदाहरण:
सुमित को उनके माता-पिता ने 10 लाख रुपये गिफ्ट किए। यह पूरी तरह से टैक्स-फ्री रहेगा।
जीवन बीमा पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट
अगर आपने जीवन बीमा पॉलिसी ली है और उसकी मैच्योरिटी पर आपको रकम मिलती है, तो यह पूरी तरह से टैक्स-फ्री हो सकती है, यदि पॉलिसी 10(10D) की शर्तों को पूरा करती हो।
कब होती है बीमा की रकम टैक्स फ्री?
- अगर सालाना प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% से कम हो
- यदि पॉलिसी 31 मार्च 2012 से पहले ली गई हो
- यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाए और नॉमिनी को पैसा मिले
उदाहरण:
राजेश ने 15 साल पहले एक बीमा पॉलिसी ली थी और अब उन्हें 12 लाख रुपये मिले। यह पूरी तरह से टैक्स-फ्री होगा।
पीपीएफ (Public Provident Fund) से मिली रकम
पीपीएफ भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है, जिसमें जमा किया गया पैसा, अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि तीनों पूरी तरह से टैक्स-फ्री होती हैं।
पीपीएफ की प्रमुख विशेषताएं:
- 15 साल की लॉक-इन अवधि
- सालाना 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं
- मैच्योरिटी पर पूरा पैसा टैक्स-फ्री मिलता है
उदाहरण:
अनिता हर साल 1.5 लाख रुपये पीपीएफ में निवेश करती हैं और 15 साल बाद उन्हें 40 लाख रुपये मिलते हैं। यह पूरी तरह टैक्स-फ्री होगा।
EPF का निकासी
अगर आप 5 साल से ज्यादा समय तक नौकरी कर चुके हैं और EPF से पैसा निकालते हैं, तो यह पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है।
EPF से टैक्स-फ्री पैसा निकालने के नियम:
- 5 साल से पहले निकासी करने पर टैक्स देना होगा
- 5 साल बाद पूरा पैसा टैक्स-फ्री होगा
- सेवानिवृत्ति, मृत्यु या मेडिकल इमरजेंसी में टैक्स नहीं लगेगा
उदाहरण:
अजय 10 साल से एक कंपनी में काम कर रहे थे और अब 12 लाख रुपये EPF से निकाले। उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
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दिव्यांग व्यक्तियों को मिलने वाली सरकारी सहायता
यदि कोई व्यक्ति दिव्यांगता (Disability) से ग्रसित है और उसे सरकार या किसी संस्था से वित्तीय सहायता मिलती है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता।
सरकारी स्कॉलरशिप और एजुकेशन ग्रांट
यदि किसी छात्र को पढ़ाई के लिए सरकारी या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्कॉलरशिप मिलती है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता।
ग्रेच्युटी (Gratuity)
अगर किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी मिलती है, तो यह एक निश्चित सीमा तक टैक्स-फ्री होती है।
- सरकारी कर्मचारियों की पूरी ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री होती है
- निजी कर्मचारियों की 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री होती है
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)
बेटियों के भविष्य के लिए सरकार की इस योजना में निवेश, अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि तीनों पूरी तरह से टैक्स-फ्री होते हैं।
वेलफेयर फंड से मिली सहायता राशि
अगर किसी व्यक्ति को किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या सरकारी कल्याण योजना से आर्थिक मदद मिलती है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता।
टैक्स बचाने के स्मार्ट तरीके अपनाएं
अगर आप इनकम टैक्स बचाने के कानूनी तरीकों को जानते हैं, तो आप अपनी मेहनत की कमाई का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। ऊपर बताई गई 10 टैक्स-फ्री इनकम के बारे में जानकर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर बना सकते हैं।
अगर आपके पास भी ऐसी कोई इनकम है, तो निश्चिंत रहें, आपको उस पर टैक्स नहीं देना होगा!